RULES & REGULATION

* Rules For School

  • शिशु को प्रतिदिन निश्चित समय पर, निर्धारित स्वच्छ वेश-भूषा में ही, विद्यालय द्वारा दिये गये गृह-कार्य पूर्ण कराने में शिशु का सहयोग करें।
  • विद्यालय से शिशु के बारे में कोई भी सूचना या पत्र मिलने पर विद्यालय से अवश्य सम्पर्क करें।
  • शिशु के साथ प्रतिदिन विद्यालय के शिक्षण के सम्बन्ध में वार्तालाप अवश्य करें।
  • शिशु को विद्यालय से अवकाश आपातकालीन स्थिति अथवा अस्वस्थता की स्थिति में ही दिलायें। प्रार्थना / आवेदन पत्र पर अभिभावक का हस्ताक्षर आवश्यक है।
  • प्रतिदिन मध्यावकाश में शिशु को खाने हेतु स्वास्थयानुकुल भोजन / नाश्ता अवश्य देकर भेजें।
  • शिक्षण शुल्क प्रत्येक माह की 1 से 5 तारीख के मध्य अवश्य जमा करा दें।
  • शिशु को विद्यालय में मूल्यवान वस्तुएँ - घड़ी, अंगूठी, चैन इत्यादि पहनाकर न भेजें।
  • अध्यापक से मिलने के लिए विद्यालय में पहले से समय निर्धारित करके ही पधारें, अपनी सुविधानुसार नहीं।
  • विद्यालय के वाहन का उपयोग करने वाले बच्चों की जिम्मेदारी विद्यालय लाने से लेकर घर पहुँचाने तक की है, परन्तु पैदल आने वाले बच्चों की जिम्मेदारी बच्चे के विद्यालय में रहने तक ही है।
  • गाडी से आने वाले बच्चों के लिए जो जगह निर्धारित होगी, वहाँ समय पर रहना अनिवार्य होगा, अन्यथा गाड़ी छुट सकती है।

* Rules For Hostel

  • छात्र एवं छात्राओं को छात्रावास अधीक्षक के सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। अगर उन्हें कुव्यवहार का दोषी पाया गया तो उन्हें छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।
  • बिना अनुमति के छात्रों को किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं होगी।
  • छात्रावास में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर अभिभावक छात्रावास अधीक्षक या प्राचार्य से मिलकर ही उस समस्या का समाधान करें।
  • बच्चे के अस्वस्थ होने की स्थिति में विद्यालय द्वारा सूचित होने पर अभिभावक का अविलंब संपर्क करना अत्यावश्यक है।
  • बच्चों को आरोग्यता एवं शारीरिक अवस्था अनुसार भोजन सामान्य रूप से दिया जाता है। संरक्षक महोदय कोई भी खाने - पीने की वस्तु या सामान आचार्य जी के आज्ञा के बिना बच्चों को नहीं दिया करेंगें।
  • यदि कोई विद्यार्थी शिक्षा में यथोचित उन्नति करने में असमर्थ है तो उसे छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।
  • छात्र एवं छात्राओं का चयन प्रवेश परिक्षा के माध्यम से किया जायेगा।
  • प्रत्येक मास का शुल्क उसी मास की पाँच तारीख तक जमा कर देना अनिवार्य है, संरक्षकों को चाहिए कि वे मास में एक बार ही बच्चों से मिलें और फ़ोन से केवल रविवार के दिन सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच वार्तालाप करें, अन्यथा 100/-रू मासिक अर्थदंड देय होगा।
  • बेटियों (लड़कियों) के लिए छात्रावास में अतिरिक्त सुरक्षा, सचरित्रता एवं निर्माण का ध्यान रखा जाता है।

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